आखिरकार पुरूवाला तिब्बती सेटलमेंट घोषित हुआ बफर जोन- ddnewsportal.com
आखिरकार पुरूवाला तिब्बती सेटलमेंट घोषित हुआ बफर जोन
उपायुक्त सिरमौर ने जारी किये आदेश, आपातकालीन स्थिति को छोड़कर एक स्थान पर नही हो पायेंगे इक्टठा
पांवटा साहिब विकास खण्ड की ग्राम पंचायत गोरखूवाला की तिब्बती कॉलोनी पुरूवाला में कई कोरोना पॉजीटीव केस पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0 आर0के0 परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है। इसके अतिरिक्त, समस्त तिब्बती कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा
उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।