दीपावली पर चला सकते हैं सिर्फ पर्यावरण मित्र पटाखे ddnewsportal.com

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दीपावली पर चला सकते हैं सिर्फ पर्यावरण मित्र पटाखे

रात आठ से दस बजे तक होगी अनुमति, जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी ने जारी किये आदेश, जिले में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली के आदेशों की रहेगी निरंतरता 

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की निरन्तरता में जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला सिरमौर में आयोजित होने वाले त्यौहारों जिनमें दिवाली, छठ, गुरूपर्व, नववर्ष तथा क्रिसमिस के दौरान केवल 2 घण्टे

पर्यावरण मित्र पटाखे (ग्रीन क्रेकर) चलाने की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार दिवाली तथा गुरूपर्व की रात को 8 बजे से 10 बजे तक, छठ के

दिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा क्रिसमिस व नववर्ष को रात्री 11ः55 बजे से अर्धरात्री 12ः30 बजे तक केवल पर्यावरण मित्र पटाखे (ग्रीन क्रेकर) चलाने की अनुमति होगी।