श्री रेणुका जी मेले को लेकर डीसी ने जारी किए ये सख्त आदेश... ddnewsportal.com
सिरमौर: श्री रेणुका जी अंतरराष्ट्रीय मेले का आज होगा आगाज
विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीसी ने जारी किए ये सख्त आदेश...
उत्तर भारत के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले का शुभारंभ 3 नवम्बर को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान करेंगे। वह दोपहर 1ः15 बजे ददाहू से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे तथा खेलकूद प्रतियागिताओं का उदघाटन करने के उपरांत सांय 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के शुभारंभ की रस्म को पूरा करेंगे। उपायुक्त आर.के. गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है जिसमें विशाल दंगल, खेल-कूद गतिविधियों सहित सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजनभी किया जा रहा है। उन्होने बताया कि समापन्न समारोह के अवसर पर 8 नवम्बर को राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर बतौर मुख्य अथिति शिरकत करेगें। उपायुक्त ने बताया कि मेले के पहले दिन 3 नवम्बर को रेणु मंच पर भगवान परशुराम जी के जीवन वृतांत पर आधारित नाटक का मंचन तथा सिरमौरी नाईट का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रसिद्ध लोक गायक दलीप सिरमौरी सांस्कृतिक संध्या के मुख्य आकर्षण होंगे। दूसरे दिन 4 नवम्बर को प्रातः 4 बजे से पवित्र झाील में श्रद्वालुओं द्वारा स्नान व भजनामृत किया जायेगा तथा इस दिन दोपहर 12 बजे पुरूषों का विशाल दंगल भी आयोजित होगा। उन्हांेने बताया कि सांय 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगें जिसमें हिमाचली नाईट में कुलदीप शर्मा 5 नवम्बर को पंजाबी नाईट का आयोजन होगा जिसमें प्रसिद्ध पंजाबी गायक लखविन्द्र बडाली अपनी प्रस्तुतियां देगें। 6 नवम्बर को हिन्दी स्टार नाईट रखी गई है जिसमें सारेगामा फेम नितिन कुमार व 7 नवम्बर को हार्मनी ऑफ पाइन्स द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जायेगी।
वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने विधानसभा चुनाव 2022 तथा अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले को मद्देनज़र रखते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों बारे जानकारी देते हुए राम कुमार गौतम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पूरे मेला ग्राउंड में भगवान परशुराम की प्रतिमा से लेकर परशुराम ताल, रेणुका झील के स्नान घाट तथा इनके दोनों ओर 10 मीटर के दायरे में तथा ददाहू पुल से लेकर गिरि नदी के दायें छोर के दोनों ओर किसी भी प्रकार के चुनाव संबंधी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि नहीं लगा सकता है। डीसी ने कहा कि ददाहू स्कूल ग्राउंड से लेकर मेला स्थल तक शोभा यात्रा में
शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के राजनीतिक पोस्टर, झंडे इत्यादि लेकर नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द ख़राब करने की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। साथ ही चुनावी गतिविधियों जैसे कि भाषण पोस्टर लगाने के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे तथा अन्य धार्मिक स्थलों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि उपमंडलाधिकारी संगडाह हालात पर नज़र बनाए रखेंगे तथा चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। रामकुमार गौतम ने पुलिस को इन आदेशों की सख़्ती से पालना करने को कहा है। उन्होंने बताया कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।